विज्ञापन (Advertisement)

हमीरपुर, 2005: सत्रह वर्षीय युवा प्रेमी-प्रेमिका को बंधक बनाकर नृशंस हत्या के मामले में जिला जज विष्णु कुमार शर्मा ने आज फैसला सुनाया। इस मामले में प्रेमिका के चाचा और दो मामा समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही उन पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

मामले का विवरण:
आइए बताते हैं 2005 में हुई इस घटना के बारे में- हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र के अकौना गांव में रहने वाले अरविंद और उसकी प्रेमिका विनीता को बंधक बनाकर हत्या कर दी गई. प्रेमिका के पिता और प्रेमी के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज करायी थी.

विज्ञापन (Advertisement)
न्याय की जीत: 18 साल बाद 'ऑनर किलिंग' मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
न्याय की जीत: 18 साल बाद ‘ऑनर किलिंग’ मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

जुर्माना और सज़ा:
इस अपराध को अंजाम देने वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 26,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस और न्यायालय के सामने आने वाली कठिनाइयाँ:
मामले में पुलिस ने सात लोगों सगे भाई भरत, टीकम, जगदीश निवासी अकौना, लड़की के चाचा दयाराम लोधी, पीयूष सोनी और लड़की के मामा सोहन लोधी निवासी कंधौली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है।

विज्ञापन (Advertisement)

न्याय का परिणाम:
अदालत ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिससे जनता में यह विश्वास पैदा हुआ है कि न्याय हमेशा देर से ही सही, देर से ही मिलता है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Google News से जुड़ें